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राहुल गांधी की राहत के बाद बोले सीएम बघेल- ये भारत की जीत है

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. बता दें कि सीएम बघेल ने ट्वीट के जरिए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है

रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी’ सरनेम टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया. वहीं, राहुल गांधी को मिली राहत के बाद सीएम बघेल ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया |

उन्होंने ट्वीट किया, “अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो और समंदर पार भी हो, अगर सत्य आधार है तो प्रकाश की हमेशा जीत होती है। भारत श्री राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है। सत्यमेव जयते! यह भारत का फैसला है।” जीत है।”

जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में तत्काल राहत दे दी है. शुक्रवार को जारी अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कांग्रेस नेता की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया. इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि ट्रायल जज ने एक सामान्य टिप्पणी कीइसके अलावा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया. अगर सज़ा एक दिन से कम हो तो अयोग्यता का प्रावधान लागू नहीं होगा. ट्रायल जज को गैर-संज्ञेय अपराध में अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताना आवश्यक है, जिसे अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर रोक की अस्वीकृति में संबोधित नहीं किया गया था।

India Edge News Desk

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