हेमंत सोरेन हाजिर हो… 31 मई को पेश होने को कहा निर्वाचन आयोग ने
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : ऐसी जानकारी है कि निर्वाचन आयोग ने खनन पट्टा आवंटन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 मई को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से पेश होने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग ने सोरेन को इस आरोप पर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया था कि उन्होंने राज्य में एक खनन पट्टा अपने पक्ष में जारी किया था। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि सोरेन के जवाब का अध्ययन करने के बाद निर्वाचन आयोग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के जरिए 31 मई को पेश होने को कहा है।
सूत्रों ने बताया कि अगला कदम उठाने से पहले आयोग उनकी या उनके वकीलों की बात सुनेगा। निर्वाचन आयोग अपनी राय राज्यपाल को भेजेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए सरकारी अनुबंध के लिए एक विधायक की अयोग्यता से संबंधित है। आयोग ने प्रथमदृष्टया पाया है कि उन्होंने (सोरेन) धारा 9ए के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव एवं पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बृहस्पतिवार को एक विशेष संदेशवाहक के जरिये सोरेन का जवाब निर्वाचन आयोग को भेजा गया था जोकि इसके कार्यालय में शुक्रवार को प्राप्त किया गया। इससे पहले 10 मई को सोरेन ने नोटिस का जवाब देने के लिए निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह का समय मांगा था लेकिन उन्हें 10 दिन का समय प्रदान किया गया था। सोरेन ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया है।
(जी.एन.एस)