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AAP सांसद राघव चड्ढा को हाईकोर्ट से मिली राहत, सरकारी बंगला खाली करने के आदेश पर लगी रोक

सरकारी बंगला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई है. निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली चड्ढा की याचिका पर उन्हें राहत देते हुए हाई कोर्ट ने उस अंतरिम आदेश को बहाल कर दिया है

 दिल्ली : सरकारी बंगला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को राहत मिली है। निचली अदालत के निर्णय को चुनाैती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने से संबंधित अंतरिम आदेश को बहाल कर दिया है।

आवेदन का निर्णय आने तक लागू रहेगी राहत :

हाईकोर्ट ने कहा कि बंगले को लेकर अंतरिम आदेश में लगाई गई रोक चड्ढा द्वारा अंतरिम राहत की मांग को लेकर दायर आवेदन पर निर्णय होने तक लागू रहेगी।

छह अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया।

अंतरिम आदेश के तहत मजिस्ट्रेट अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट के आदेश के बाद राघव ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट :

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला भाजपा की तानाशाही और अन्याय पर करारा तमाचा है। यह मकान या दुकान की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। अंत में,सत्य और न्याय की जीत हुई, मैं बस यह कहना चाहता हूं कि वे मुझे मेरे आधिकारिक आवास से हटा सकते हैं, वे मुझे संसद से निकाल सकते हैं, लेकिन वे मुझे लाखों भारतीयों के दिलों से नहीं हटा सकते, जहां मैं वास करता हूं।

 

India Edge News Desk

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