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'आप कर सकते हैं 4 शादियां, लेकिन हर पत्नी के साथ करना होगा ये काम' मुस्लिम महिला की याचिका पर HC का बड़ा फैसला

मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक से अधिक शादियों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. कई बार मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है.

चेन्नई: मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक से अधिक शादियों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. कई बार मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है. ऐसे ही एक मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति चार बार शादी कर सकता है, लेकिन उसे सभी के साथ समान व्यवहार करना होगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर पत्नी मायके में भी रहती है तो भी पति को उसका खर्च उठाना होगा |

दरअसल, एक मुस्लिम महिला ने कोर्ट में याचिका दायर कर शादी खत्म करने की मांग की थी

महिला ने कहा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली, वो भी उस वक्त जब मैं गर्भवती थी. तब से उसके साथ ही रहती है. फैसले में कहा गया, ‘पति ने पहली पत्नी के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा वह दूसरी पत्नी के साथ कर रहा था। इस्लामिक कानून के मुताबिक ये जरूरी है. इस्लामिक नियमों के तहत एक आदमी बहुविवाह कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसे अपनी सभी पत्नियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा।’ महिला ने कहा.कि वह शख्स की पहली पत्नी थी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी उसका उत्पीड़न किया गया। इसमें सास और नदद भी शामिल थीं।

मामले की सुनवाई करते हुए

जस्टिस आरएमटी टीका रमन और पीबी बालाजी की बेंच ने कहा कि ‘पति ने पहली पत्नी के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा वह दूसरी पत्नी के साथ कर रहा था. इस्लामिक कानून के मुताबिक ये जरूरी है. इस्लामिक नियमों के तहत एक व्यक्ति बहुविवाह कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसे सभी पत्नियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा।’ इसके साथ ही कोर्ट ने शादी खत्म करने का आदेश दिया है |

India Edge News Desk

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