भगदड़ हादसे में विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई, शिकायत पर आया पुलिस का रिएक्शन

बेंगलुरु
बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुए भगदड़ हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। इस मामले में अब भारतीय क्रिकेटर और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम के सदस्य विराट कोहली के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता एचएम वेंकटेश ने बेंगलुरु के कंबन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है।

वेंकटेश ने बेंगलुरु के क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि कोहली ने आईपीएल के जरिए “जुए को बढ़ावा दिया” और इसने लोगों को बड़ी संख्या में एकत्रित होने के लिए उकसाया, जिससे भगदड़ की स्थिति बनी। वेंकटेश ने कहा, "आईपीएल कोई खेल नहीं, बल्कि जुए का एक रूप है जिसने क्रिकेट को दूषित कर दिया है। विराट कोहली आरसीबी टीम के सबसे प्रमुख चेहरा हैं और वे इस जुए में शामिल हैं।" उन्होंने आगे कहा कि कोहली और उनकी टीम को एफआईआर में आरोपी बनाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

क्या बोली पुलिस?
मीडिया के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विराट कोहली के खिलाफ दर्ज शिकायत को मौजूदा केस की जांच के तहत समीक्षा की जाएगी। अभी तक उनके खिलाफ कोई अलग एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

अब तक कितने गिरफ्तार हुए?
इस मामले में अब तक कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें आरसीबी के वरिष्ठ अधिकारी निखिल सोसाले और तीन इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोग शामिल हैं। इन्हें 6 जून की सुबह क्यूबन पार्क पुलिस और सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की संयुक्त कार्रवाई में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इन्हें मेडिकल जांच के बाद सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

RCB, DNA एंटरटेनमेंट और KSCA पर एफआईआर
5 जून को पुलिस ने आरसीबी फ्रेंचाइजी, इवेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के खिलाफ हत्या के प्रयास, गैरकानूनी जमावड़ा और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ही गिरफ्तारियों की कार्रवाई शुरू हुई।

KSCA अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत
इस बीच, कर्नाटक हाईकोर्ट ने KSCA के पदाधिकारियों को अंतरिम राहत दी है। अध्यक्ष रघु राम भट, सचिव ए. शंकर, कोषाध्यक्ष ईएस जयराम और अन्य अधिकारियों ने एफआईआर रद्द कराने की याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को फिलहाल उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी।

निखिल सोसाले की याचिका भी हाईकोर्ट में
गिरफ्तार आरसीबी अधिकारी निखिल सोसाले ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी बिना किसी ठोस सबूत या प्रारंभिक जांच के की गई है, और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक कार्रवाई: कई वरिष्ठ अधिकारी निलंबित
इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के डीजीपी और आईजीपी को निर्देश दिया कि आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट और KSCA के जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने इसे ‘गंभीर लापरवाही’ का मामला बताया। वहीं, बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी. दयानंद, अतिरिक्त आयुक्त विकास कुमार विकास, डीसीपी (सेंट्रल) शेखर एचटी, एसीपी बालकृष्ण और क्यूबन पार्क पुलिस निरीक्षक गिरीश ए.के. सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

 

India Edge News Desk

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