ड्रग रैकेट मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी बिक्रम मजीठिया को
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
चंडीगढ़ : हजारों करोड़ के ड्रग रैकेट मामले में आरोपी बनाए गए बिक्रम मजीठिया को एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। मजीठिया का केस अंत में लगा हुआ था, जिस पर बहस करने का समय नहीं मिलता इसलिए मजीठिया की ओर से पेश हुए वकीलों ने हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई स्थगित करने और सरकार को जवाब फाइल करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 30 मई तक का समय सरकार को दिया है। 30 मई को ही अब इस मामले की सुनवाई होगी।
पटियाला जेल में बंद मजीठिया की जमानत याचिका पहले एक बार हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डालने के आदेश दिए थे और हाईकोर्ट को उनकी अपील पर सुनवाई करने के दिशा-निर्देश जारी किए थे। मजीठिया की ओर से कहा गया है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते ड्रग मामले में आरोपी बनाया गया है जबकि इससे पहले गठित की गई जांच टीमों की इन्वैस्टीगेशन में और गिरफ्तार आरोपियों के बयानों में उनका कहीं नाम नहीं था।
बाद में उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है जोकि असंवैधानिक है। मजीठिया के वकीलों ने कोर्ट में दाखिल हुई ड्रग्स मामलों की जांच रिपोटर््स को खोलने की मांग भी की है जोकि हाईकोर्ट में सील बंद पड़ी हैं। कोर्ट ने सरकार को मजीठिया की एप्लीकेशन का जवाब देने को नोटिस जारी कर दिया है और 30 मई तक सुनवाई स्थगित कर दी है।
(जी.एन.एस)