दलेर मेहंदी ने पटियाला कोर्ट के आदेशों को हाईकोर्ट में दी चुनौती

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

चंडीगढ़ : चर्चित पंजाबी पॉप सिंगर दलेर मेहंदी को पटियाला की कोर्ट ने 22 वर्ष पुराने मामले में सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह पटियाला जेल में बंद हैं। दलेर मेहंदी की ओर से उनके वकील अर्शदीप चीमा ने हाईकोर्ट में सैक्शन 397 के तहत याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि पटियाला की जूनियर डिवीजन मैजिस्ट्रेट व एडीशनल सैशन कोर्ट के 16 मार्च, 2018 व 14 जुलाई, 2022 के आदेशों को खारिज किया जाए और जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी न हो और हाईकोर्ट का फैसला न आ जाए, तब तक उनकी सजा पर रोक लगाई जाए।

याचिका में कहा गया है कि निचली अदालतों ने उनकी ओर से पेश की गई दलीलों और गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने आए तथ्यों को दरकिनार कर उन्हें सजा सुनाई है और उनकी रिवीजन पटीशन को भी गंभीरता से नहीं सुना गया।

याचिका में कहा गया है कि दलेर मेहंदी पर आरोप लगाने वाले सभी उन्हीं की बिरादरी से संबंध रखते हैं और साजिश के तहत याची को फंसाने के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई, जिसमें पैसे लेकर विदेश ले जाने का आश्वासन देकर 12 अगस्त, 2003 में बक्शीश सिंह नामक शिकायतकत्र्ता से एक लाख रुपए लेने की बात कही गई है जोकि गलत है। एफ.आई.आर. में लिखा गया है कि उक्त राशि दलेर मेहंदी ने अपने स्वर्गीय भाई शमशेर सिंह की मार्फत ली थी और दोनों एक साथ काम करते थे जबकि असलियत में दोनों का अलग-अलग काम था और एक ही बिल्डिंग में अलग-अलग ऑफिस थे। याचिका पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की उम्मीद है।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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