राजधानी में पटाखे फोड़ते पाए जाने वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे फोड़ते पाए जाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पटाखों के उत्पादन, भंडारण और ऑनलाइन व ऑफलाइन बिक्री में संलिप्त पाए जाने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने शहर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध अगले साल की पहली जनवरी तक लागू रहेगा।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, ऑनलाइन या ऑफलाइन बिक्री में शामिल पाए जाने पर विस्फोटक अधिनियम के तहत पांच हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की कैद का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटाखे फोड़ने पर आईपीसी एक्ट के तहत दो सौ रुपये जुर्माना और छह महीने की कैद की सजा हो सकती है। श्री राय ने कहा कि निगरानी के लिए चार सौ से अधिक टीमों का गठन किया गया है।
श्री राय ने कहा कि दिल्ली सरकार पटाखों के नुकसान के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए इस महीने की 21 तारीख से ‘दीये जलाओ-पटाखे नहीं’ अभियान शुरू करेगी, जो दीवाली तक चलेगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत राजधानी के सेंट्रल पार्क में इक्यावन हजार दीये जलाए जाएंगे।