जहानाबाद विस्फोटक बरामदगी : विशेष अदालत ने दो लोगों को जेल भेज दिया
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
पटना : राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने बिहार के जहानाबाद में भारी पैमाने पर विस्फोटक पदार्थों और नक्सली साहित्य की बरामदगी के चर्चित मामले में दो लोगों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत से ही जारी पेशी वारंट के आधार पर औरंगाबाद जिला कारागार से मिथिलेश प्रसाद वर्मा उर्फ मिथिलेश मेहता उर्फ भिखारी उर्फ अभिषेक और हजारीबाग की खुली जेल से राधेश्याम उर्फ विमल यादव उर्फ उमेश यादव को लाकर पेश किया गया, जिन्हें न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में लेने के बाद पटना के बेउर जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों अभियुक्त अन्य मामलों में जेल में बंद थे।
31 मार्च 2021 को बिहार एटीएस पुलिस ने जहानाबाद जिले के करोना थाना क्षेत्र स्थित परशुराम सिंह के घर एवं दुकान पर छापेमारी कर तलाशी ली थी और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एवं नक्सली साहित्य बरामदगी का दावा किया था। मामले में आतंकवादी गतिविधियां पता चलने पर जांच एनआईए को सौंपी गई थी और अनुसंधान के बाद एनआईए ने पांच लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। उन पांचों अभियुक्तों के खिलाफ विचारण जारी है।
मामले के आरोप पत्र में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पूरक अनुसंधान जारी रखा गया था। इसी पूरक अभिलेख में एनआईए ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पेशी वारंट जारी किए जाने की प्रार्थना न्यायालय से की थी। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार कर 04 जून 2022 की तिथि निश्चित करते हुए पेशी वारंट जारी किया था। उसी पेशी वारंट के आधार पर पूरक अभिलेख में आज दोनों अभियुक्तों को पेश किया गया।
(जी.एन.एस)