कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सुनाई उम्रकैद की सजा
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली/जम्मू : दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। स्पेशल NIA जज प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक पर यह फैसला सुनाया है। फैसले के दौरान मलिक कोर्ट रूम में मौजूद रहे। यासीन मलिक पर फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से पहले पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई।
जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख मलिक ने आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में सभी आरोप स्वीकार कर लिए थे, जिनमें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत आरोप भी शामिल हैं। यासीन मलिक ने जम्मू-कश्मीर में आतंक को बढ़ाया। साथ ही वो कश्मीरी हिंदुओं को बम-बारूद और बंदूक के दम डराता रहा है। यासीन मलिक पर आतंकी घटनाओं से जुड़ने और कश्मीर घाटी में माहौल खराब करने की साजिश रचने का दोष सिद्ध हुआ है।
मलिक पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) की धारा 16 (आतंकी गतिविधि), धारा 17 (आतंकी फंडिंग), धारा 18 और धारा 20 सहित आईपीसी की धारा 120-B (आपराधिक साजिश) और 124-A के तहत केस दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को दोषी करार दिया था और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) को उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने को कहा था, ताकि उस पर लगाए जा सकने वाले जुर्माने को निर्धारित किया जा सके।
(जी.एन.एस)