आय से अधिक संपत्ति मामले में ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले दोषी करार कर दिया गया है। दिल्ली के राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया। इस मामले में अब को अगली कार्यवाही 26 को होगी। वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इन संपत्तियों में ओमप्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे।
जब्त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज FIR को लेकर हुई थी। nबता दें कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा हुई थी। पिछले साल ही वे दिल्ली की तिहाड़ कोर्ट से सजा पूरी कर बाहर आए थे। कोर्ट के आज संभावित फैसले पर पूरे प्रदेश के लोगों के साथ राजनीतिक दलों की भी निगाहें टीकी हैं।
(जी.एन.एस)