राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले से घबराईं प्रेग्नेंट महिलाएं, महीनों पहले डिलीवरी कराने भाग रहीं

वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही बर्थराइट सिटिजनशिप में बदलाव करने की पेशकश कर दी है. उन्होंने बर्थराइट सिटिजनशिप में बदलाव करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत अब अमेरिका में पैदा होने वाला हर बच्चा जन्मजात नागरिकता का हकदार नहीं होगा. इसी के चलते अब ट्रंप के इस फैसले से लोग घबरा गए हैं और अस्पतालों के बाहर बच्चों की डिलीवरी कराने के लिए लंबी लाइन लग गई है.

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने के 30 दिन के बाद शुरू होगा, यानी जो बच्चे 20 फरवरी के बाद जन्म लेंगे उन्हें अमेरिका की जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी. इसी के चलते कई परिवार चाहते हैं कि उनके बच्चे 20 फरवरी से पहले जन्म ले और बर्थराइट सिटिजनशिप हासिल करें.
डिलीवरी कराने के लिए लंबी लाइन लगी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू जर्सी के एक मैटरनिटी क्लिनिक में, डॉ. एसडी रामा ने बताया कि ट्रंप के बर्थराइट के 14वें संशोधन में बदलाव करने के कदम के चलते वक्त से पहले बच्चों की डिलीवरी कराने के लिए लंबी लाइन लग गई है. डॉक्टर ने बताया महिलाएं उन से बच्चों को ड्यू डेट से पहले डिलीवर करने का अनुरोध कर रही है. जिससे 20 फरवरी से पहले उनकी डिलीवरी हो जाए और उनके बच्चों को जन्मजात अमेरिका की नागरिकता मिल जाए.

डॉक्टर रामा ने बताया जो महिलाएं उन के क्लिनिक के बाहर लंबी लाइन लगा कर खड़ी है उस में सबसे बड़ी तादाद में भारतीय महिलाएं हैं जो 8 और 9 महीने की प्रेगनेंट हैं. सभी महिलाएं 20 फरवरी से पहले सी-सेक्शन कराने की मांग कर रही हैं. लोग कितना घबरा गए हैं, यह बताते हुए डॉक्टर ने कहा, एक महिला जोकि 7 महीने की प्रेगनेंट है और उनकी डिलीवरी का समय मार्च में है, अपने पति के साथ वक्त से पहले सी-सेक्शन कराने के लिए दस्तावेज साइन कर के गई है.
वक्त से पहले डिलीवरी बन सकती है खतरा

अमेरिका में बर्थराइट सिटिजनशिप को हासिल करने के लिए शुरू हुई इसी होड़ को लेकर बात करते हुए टेक्सास की गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ एस जी मुक्कला ने कहा, मैं सभी कपल को यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि भले ही समय से पहले डिलीवरी करना संभव हो, लेकिन ऐसा करना बच्चे और मां दोनों के लिए खतरनाक है. यह दोनों के लिए चुनौती बन सकता है.

बच्चों के फेफड़ों में परेशानी आ सकती हैं, जन्म के समय कम वजन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल परेशानियां हो सकती हैं. साथ ही डॉक्टर ने कहा, पिछले दो दिनों में मैंने 15 से 20 कपल से इस बारे में बात की है.
बर्थराइट सिटिजनशिप लोगों के लिए क्यों जरूरी?

अमेरिका में रह रहे कई लोगों के लिए बर्थराइट सिटिजनशिप एक वरदान की तरह है. इसी के साथ यह भारतीयों के लिए भी सुरक्षा और देश में रहने का रास्ता तय करता है. इसी सिलसिले पर बात करते हुए एक शख्स ने कहा, हम चाहते थे कि हमारा बच्चा यहां ही पैदा हो. वरुण अपनी पत्नी के साथ पिछले आठ साल से एच-1बी वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं.

कपल ने कहा, हम छह साल से अपने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं. हमारे परिवार के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने का एकमात्र रास्ता बर्थराइट सिटिजनशिप था, लेकिन अचानक जो बदलाव आए हैं हम इससे घबरा गए हैं. वरुण की पत्नी की उम्र 34 साल है और वो मार्च की शुरुआत में बच्चे को जन्म देने वाली है.

एक 28 वर्षीय फाइनेंस प्रोफेशनल ने कहा कि अगर उनकी पत्नी 20 फरवरी के बाद जन्म देती है और तब तक बर्थराइट सिटिजनशिप में बदलाव हो जाएंगे तो उनकी देश में रहने और काम करने की योजनाएं गड़बड़ा जाएंगी. उन्होंने आगे कहा, हमने अमेरिका आने के लिए बहुत त्याग किया है. अब, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं.

न सिर्फ बर्थराइट सिटिजनशिप बल्कि देश में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ भी ट्रंप ने सख्त एक्शन लिया है. ट्रंप ने कहा है कि अवैध इमिग्रेशन नेशनल इमरजेंसी है. इसी के चलते कई लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, उन्हें बाहर भी निकाला जाएगा. कैलिफ़ोर्निया में रह रहे एक भारतीय शख्स ने इसको लेकर कहा, वो अवैध रूप से देश में दाखिल होने के बाद पिछले 8 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, इसी के बाद उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी प्रेगनेंट है और हमारे वकील ने कहा था कि अगर हमारे बच्चे को जन्मजात सिटिजनशिप मिल जाती है तो हमारे लिए यहां पर रहने के लिए यह काफी बेहतर होगा.

उन्होंने कहा, हम ने अमेरिका में शरण मांगने के बारे में सोचा, लेकिन तभी मेरी पत्नी गर्भवती हो गई और हमारे वकील ने सुझाव दिया कि हमें अपने बच्चे के माध्यम से सीधे नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अब हमारी मुश्किल बढ़ गई है.
ट्रंप ने क्या ऐलान किया

डोनाल्ड ट्रंप ने देश में सत्ता संभालने के बाद 20 जनवरी को बर्थराइट पॉलिसी में बदलाव करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए. जिसके तहत अब संविधान में 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में पैदा हुए सभी बच्चे जन्मजात नागरिकता के हकदार नहीं है. बल्कि जन्मजात नागरिकता हासिल करने के लिए बच्चे की मां या पिता का अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है.

यूएसए टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के एक अधिकारी ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, सरकार अमेरिका में पैदा हुए अवैध लोगों के बच्चों के लिए स्वचालित जन्मसिद्ध नागरिकता को मान्यता नहीं देगी.

 

India Edge News Desk

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