कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला : बंगाल सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल सरकार को सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा पहले से नियुक्त या पुनर्नियुक्त कुलपतियों की बर्खास्तगी का भी आदेश दिया। पिछले साल दिसंबर में राज्य के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय सहित 24 राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के बारे में आपत्ति जताई थी।

पिछले साल भी एक व्यक्ति अनुपम बेरा ने इस मामले में मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति भारद्वाज की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने 24 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किए बिना नियुक्तियां या पुनर्नियुक्तियां दी हैं। पूरी बहस वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के गठन पर थी।

यूजीसी के मानदंडों के अनुसार, खोज समिति का गठन एक यूजीसी प्रतिनिधि, एक संबंधित राज्य विश्वविद्यालय से और एक राज्यपाल द्वारा नामित किया जाना है। सर्च कमेटी के गठन की यह प्रथा 2014 तक पश्चिम बंगाल में भी अपनाई गई थी, जब राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जो करोड़ों रुपये के शिक्षकों की भर्ती में कथित संलिप्तता के कारण वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, ने नियमों में संशोधन किया। सर्च कमेटी का गठन, इसके तहत यूजीसी प्रतिनिधि को राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण यूजीसी प्रतिनिधि के बिना खोज समितियों द्वारा नियुक्त कुलपतियों को कई अदालतों में चुनौती दी गई थी, यदि इस विषय पर कोई राज्य अधिनियम उसी मामले में किसी केंद्रीय अधिनियम के खिलाफ जाता है, तो बाद वाला मान्य होगा।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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