वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते : सुप्रीम कोर्ट

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं या काम से दूर नहीं हो सकते हैं और सभी उच्च न्यायालयों को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जहां वकील “वास्तविक समस्याओं” के निवारण के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। “जस्टिस एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक मंच प्रदान करने के लिए जिला अदालत स्तर पर एक अलग शिकायत निवारण समिति गठित की जानी चाहिए, जहां वकील मामलों को दर्ज करने या सूचीबद्ध करने या दुर्व्यवहार से संबंधित प्रक्रियात्मक परिवर्तनों से संबंधित अपनी वास्तविक शिकायतों का निवारण कर सकें।

पीठ ने कहा, “हम एक बार फिर दोहराते हैं कि बार का कोई भी सदस्य हड़ताल पर नहीं जा सकता है। इस अदालत ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि अधिवक्ताओं के हड़ताल पर जाने या अपने काम से दूर रहने से न्यायिक कार्य बाधित होता है।” अदालत ने जिला बार एसोसिएशन ऑफ देहरादून द्वारा दायर एक आवेदन का निस्तारण किया जिसमें उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक उपयुक्त मंच की मांग की गई थी और रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया था ताकि वे नियमों के अनुसार कदम उठा सकें।

आदेश सुनाने वाले न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि यदि बार के सदस्यों को कुछ वास्तविक शिकायत है या मामलों को दर्ज करने और सूचीबद्ध करने में प्रक्रियागत बदलाव या निचली न्यायपालिका के सदस्य के दुर्व्यवहार से संबंधित किसी वास्तविक शिकायत के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम किसी फोरम द्वारा वास्तविक शिकायत के निवारण के लिए एक प्रतिनिधित्व करेंगे ताकि ऐसी हड़तालों से बचा जा सके।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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