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Maratha Reservation: महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के लिए विधेयक को मंजूरी

जनवरी-फरवरी के बीच किए गए सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि मराठा समुदाय के 84 प्रतिशत परिवार उन्नत श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे में वे आरक्षण के पात्र

मुंबई, Maratha Reservation: महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को इसे पेश किया था. इससे पहले, विधानमंडल के विशेष सत्र से पहले, महाराष्ट्र कैबिनेट ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण के लिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

सरकार का उद्देश्य मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण प्रदान करना

दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने महाराष्ट्र विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया था. मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। सरकार का उद्देश्य अन्य समुदायों के लाभों को प्रभावित किए बिना मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण प्रदान करना है।

मराठा समुदाय की आबादी 28 फीसदी

महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 में प्रस्ताव है कि इसके लागू होने के 10 साल बाद आरक्षण की समीक्षा की जा सकती है। बिल में बताया गया कि राज्य में मराठा समुदाय की आबादी 28 फीसदी है. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कुल मराठा परिवारों में से 21.22 प्रतिशत के पास पीले राशन कार्ड हैं। यह राज्य के औसत 17.4 प्रतिशत से अधिक है।

आत्महत्या करने वाले कुल किसानों में से 94 प्रतिशत मराठा परिवारों से

जनवरी-फरवरी के बीच किए गए सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि मराठा समुदाय के 84 प्रतिशत परिवार उन्नत श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे में वे आरक्षण के पात्र हैं. विधेयक में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले कुल किसानों में से 94 प्रतिशत मराठा परिवारों से थे।

India Edge News Desk

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