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Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो गैंगरेप केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का बड़ा बयान..

गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है।

Story Highlights
  • बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले पर विवेक तन्खा का बयान
  • आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला

नई दिल्ली: Bilkis Bano Case on Vivek Tankha :। गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले गुजरात सरकार को फटकार लगाई और फिर राज्य सरकार के जल्द रिहाई के फैसले को पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वह इस तरह के फैसले लेने में सक्षम नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को ‘फ्रॉड एक्ट’ करार दिया और कहा कि दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा. आपको बता दें कि पिछले साल गुजरात सरकार ने पिछले साल इस मामले में 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना होगा |

 

बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले पर विवेक तन्खा का बयान

बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का फैसला बदल दिया है. सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना होगा. इस पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद का कहना है कि यह न सिर्फ न्याय है बल्कि महिला सम्मान की भी जीत है. बलात्कारियों की रिहाई का जश्न मनाकर हमारे देश को शर्मसार किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसने महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखा है.’

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला

जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका वैध है. इतना ही नहीं, SC ने पिछली सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार से कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को सजा में छूट देने में ‘चयनात्मक रवैया’ नहीं अपनाना चाहिए और हर कैदी को सुधरने और समाज के साथ फिर से जुड़ने का मौका देना चाहिए |

India Edge News Desk

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