वोटर आईडी के अलावा इन 12 आईडी से भी कर सकते हैं वोट, देखें पूरी लिस्ट
वोट देने के लिए वोटर आईडी के अलावा 12 अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे. यह दस्तावेज दिखाकर मतदाता केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे।

रायपुर: वोट देने के लिए वोटर आईडी के अलावा 12 अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे. मतदाता यह दस्तावेज दिखाकर भी केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकार किये गये हैं |
जो मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं
वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/सार्वजनिक खाता प्रस्तुत कर सकते हैं। लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता है।
इन दस्तावेजों का कर सकते हैं इस्तेमाल
वहीं फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र/ विधान परिषद सदस्य और आप भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगों को जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे
इसके अतिरिक्त, प्रवासी मतदाताओं की पहचान मतदान केंद्र पर केवल उनके मूल पासपोर्ट (और कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर की जाएगी।