अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन पर 25 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया था और उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच की अनुमति दी गई थी। बनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय करोल की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। सिंघवी ने कहा कि बनर्जी को राज्य के बाहर चुनाव प्रचार के दौरान पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और उन्होंने अदालत से मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।पीठ शुक्रवार को मामले की जांच करने पर सहमत हुई।

18 मई को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने उसी अदालत के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की पीठ के पिछले आदेश को बरकरार रखा, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को वें घोटाले के संबंध में बनर्जी से पूछताछ करने का अधिकार दिया गया था। न्यायमूर्ति सिन्हा ने सीबीआई और ईडी को मामले के अभियुक्तों से पूछताछ करने का अधिकार दिया और निष्कासित युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष को उनके द्वारा लगाए गए उन आरोपों के संबंध में निष्कासित कर दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों पर मामले में बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया गया था।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

Follow the latest breaking news and developments from Chhattisgarh , Madhya Pradesh , India and around the world with India Edge News newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.
Back to top button