बिज़नेसमुख्य समाचार
Trending

28% ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स बरकरार, 1 अक्टूबर से होगा लागू, इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा, जानें यहां

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी. इस बीच, काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर रेट 28%बरकरार रखने का फैसला किया है।

दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 2 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई. बता दें कि एक महीने में हुई यह दूसरी28% जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर जीएसटी बरकरार रखने का फैसला किया है।

बेंगलुरु की इस कंपनी को मिला 21000 करोड़ रुपये का Tax नोटिस, GST ना चुकाना पड़ा भारी! - Online Gaming Company Gameskraft Technology faces Rs 21000 crore tax notice know why tutc - AajTak

6 महीने बाद होगी समीक्षा

आज वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स को लेकर आखिरी फैसला सुनाया है. ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर दरें28% बरकरार रहेंगी। यह नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी हो सकता है. 3 राज्यों ने दरों की समीक्षा की मांग उठाई है. 6 महीने बाद दरों की समीक्षा की जाएगी. नए नियमों के तहत अब विदेशी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. बता दें कि नई दिल्ली में हुई 50वीं बैठक में ही ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कैसीनो पर 28%वस्तु एवं सेवा कर लगाने का फैसला किया गया था।लेकिन इसपर पुनर्विचार किया गया।

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

बैठक में जीएसटी दरों की समीक्षा और गुणवत्ता सुधार के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. परिषद ने आईजीएसटी अधिनियम 2017 में विशिष्ट प्रावधान जोड़ने की भी सिफारिश की है। ताकि भारत में एक व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले देश के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। बैठक के दौरान तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने आशंका जताई कि राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध है.ऐसी स्थिति में जीएसटी दरों का कोई महत्व नहीं है। वहीं मानसून सत्र में सीजीएसटी कानून में संशोधन की उम्मीद जताई जा रही है।

ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक 2 अगस्त को वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसमें ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। यहां बैठक के बाद की प्रेस वार्ता के मुख्य अंश और उद्योग जगत के खिलाड़ियों की ओर से आई प्रतिक्रियाएं दी गई हैं।

WinZO के सह-संस्थापक का कहना है कि नए कर ढांचे से 80 ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

“कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म कमीशन के बजाय जमा पर जीएसटी कर लगाने से इकाई अर्थशास्त्र अव्यवहार्य हो जाएगा, जिससे उद्योग का 80 प्रतिशत हिस्सा खत्म हो जाएगा, जिसका घातक परिणाम एमएसएमई और नए युग के बिजनेस मॉडल वाले स्टार्टअप पर केंद्रित होगा। 400 प्रतिशत की यह वृद्धि होगी पूरी तरह से एकाधिकारवादी खेल के उदय को प्रोत्साहित करता है। उचित कराधान हमारे 500 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपभोक्ताओं को अवैध अपतटीय उत्पादों से बचा सकता है,” ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म WinZO की सह-संस्थापक सौम्या सिंह राठौड़ ने कहा।

टीएमटी लॉ प्रैक्टिस के अभिषेक मल्होत्रा ​​का कहना है कि 28 लेवी का उद्योग पर ‘भारी नकारात्मक प्रभाव’ पड़ेगा

“जीएसटी परिषद के फैसले का (ऑनलाइन गेमिंग) उद्योग पर भारी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि कार्यान्वयन के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जानी है, लेकिन इसे वापस लेने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। यह संदिग्ध है यह संशोधन एक संवैधानिक चुनौती को पार कर जाएगा। आईटी नियमों को लागू करने के लिए MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के प्रयास को यह स्पष्ट करके भी रद्द कर दिया गया है कि किसी भी राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर कोई भी प्रतिबंध जीएसटी की इस घटना से प्रभावित नहीं होगा। टीएमटी लॉ प्रैक्टिस के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक मल्होत्रा ​​ने कहा।

नेक्सडिग्म के अधिकारी का कहना है कि भारत से बाहर बेस स्थानांतरित करने से भी लेवी से बचने में मदद नहीं मिलेगी

नेक्सडिग्म के कार्यकारी निदेशक, अप्रत्यक्ष कर, साकेत पटावरी ने कहा, “यहां तक ​​कि भारत के बाहर आधार स्थानांतरित करने से भी लेवी से बचने में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि जीएसटी परिषद ने भारत में जीएसटी का निर्वहन करने के उद्देश्य से ऐसी ऑफशोर कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण आवश्यकताओं को लाने का फैसला किया है।” उन्होंने कहा, “यह स्पष्ट है कि सरकार अपनी स्थिति पर कायम है कि जीएसटी के प्रयोजनों के लिए ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो को सट्टेबाजी और जुए के बराबर माना जाएगा।”

एआईजीएफ का कहना है कि अधिकांश खिलाड़ी अब ‘400-500 की बढ़ी हुई कर देनदारी’ से नहीं बच पाएंगे

“हमारा मानना ​​​​है कि जमा पर जीएसटी परिषद के मूल्यांकन का निर्णय ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा और इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहां एमएसएमई सहित अधिकांश खिलाड़ी अब बढ़ी हुई कर देयता के सामने जीवित नहीं रह पाएंगे। 400-500 प्रतिशत,” ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ) का कहना है, जो 120 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।” केवल स्थापित और अच्छी तरह से स्थापित कौशल वाली गेमिंग कंपनियां प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अपने मौजूदा पूंजी भंडार का उपयोग करके इस बदलाव को खत्म करने में सक्षम हो सकती हैं। कर देनदारी में काफी वृद्धि हुई है। हालाँकि, उनके राजस्व और मूल्यांकन में भी काफी गिरावट आएगी।”

Pooja Singh

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)
Back to top button