आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए लालू यादव

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

हाजीपुर : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज सशरीर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए। लालू यादव को एसीजेएम वन स्मिता राज की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि आप पर जातिसूचक शब्द के प्रयोग का आरोप है, जिस पर लालू यादव ने साफ तौर से इनकार कर दिया। अदालत ने उनसे आगे पूछा कि आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि राजनीति के तहत यह मामला लाया गया है। सीआरपीसी 313 के तहत राजद अध्यक्ष का बयान दर्ज किया गया।

हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में चल रहे मामले में लालू यादव की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट श्याम बाबू राय ने बताया कि लालू यादव पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप था। इसमें अभियोजन का कहना है कि उन्होंने इस मीटिंग में संबोधन के दौरान जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था, जिससे जातियों में वैमनस्य पैदा होने की संभावना है। इस आरोप के आधारपर चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद गवाही करवाई गई और इस मामले में गुरुवार को लालू यादव का स्टेटमेंट दर्ज हुआ।

वहीं कोर्ट में लालू प्रसाद यादव ने मामले को अस्वीकार किया है। कार्रवाई के दौरान अदालत ने उनसे पूछा कि आप पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप है, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं कहा था। इसके बाद कोर्ट ने उनसे कहा कि आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रंजिश के तहत मामला लाया गया है। एडवोकेट श्याम बाबू राय ने बताया कि बयान दर्ज होने के बाद सरकारी पक्ष का काम हो चुका है। आगे अदालत की प्रक्रिया चलेगी।

27 सितंबर 2015 को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया दियारा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते समय राजद अध्यक्ष ने जातिसूचक टिप्पणी किया था। इसके आधार पर 2 दिनों बाद 29 सितंबर 2015 को तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर के बयान पर गंगा ब्रिज थाने में मामला दर्ज किया गया था। विभिन्न धाराओं में दर्ज इस मामले में 23 अप्रैल 2022 को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद लालू यादव को जमानत दे दी थी।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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