4 अगस्‍त तक गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ में मांस-मछली की दुकानें बंद, कांवड़ यात्रा रूट पर नहीं होगी बिक्री

गाजियाबाद
 गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा रूट और मंदिरों के आसपास मांस मछली की दुकानों और ठेली पटरी लगने पर भी 3 अगस्त तक बैन रहेगा। इसी तरह कांवड़ रूट पर पड़ने वाली नोएडा और मेरठ की मीट, मछली की दुकानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसे लेकर स्‍थानीय प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहा है।

गाज‍ियाबाद के अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। 21 जुलाई से 3 अगस्त तक मांस मछली की दुकान प्रतिबंधित रहेगी। इस बीच किसी तरह की मांस-मछली का यदि विक्रय कहीं होता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार एक्शन लिया जाएगा।

इसी तरह नोएडा में भी 22 जुलाई से 4 अगसत तक कांवड़ रूट पर मीट की दुकान बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। लगभग 15 दिनों तक इस रूट के दोनों तरफ अंडे, मीट, मछली की दुकान और ठेले बंद रखने होंगे।

गाजियाबाद, नोएडा की ही तरह मेरठ जिले में भी कांवड़ रूट पर 4 अगस्‍त तक मांसाहार की दुकानें और ठेले लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। इस बीच दिल्‍ली से एनसीआर से लेकर हरिद्वार तक बने कांवड़ यात्रा रूट पर ट्रैफिक भी डायर्वट किया गया है। इसके अलावा पुलिस की भी व्‍यवस्‍था है जो लगातार यात्रा पर निगरानी बनाए हुए है।

 कांवड़‍ियों ने मुजफ्फरनगर में एक ढाबे में काफी तोड़फोड़ की थी। उनका आरोप था कि एक कार की टक्‍कर से एक कांवड़‍िए की कांवड़ को नुकसान पहुंचा था। इसे लेकर मेरठ और दूसरे जिलों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था।

अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने बताया कि निर्धारित कांवड़ यात्रा मार्ग पर निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है. मार्गों को व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ आसपास मांस- मछली की दुकान या ठेली ना लगे इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है. 21 जुलाई से 3 अगस्त तक मांस मछली की दुकान में ठेली प्रतिबंधित रहेगी. इस बीच यदि किसी तरह की मांस मछली का विक्रय कहीं होता है तो दुकानदार के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही के लिए भी निर्देश दिए गए हैं.

गाजियाबाद नगर निगम के पांचो जोन अंतर्गत जोनल प्रभारी भी सफाई निरीक्षकों का सहयोग करेंगे. जिसमें मंदिरों के आसपास की सफाई व्यवस्था तथा कांवड़ शिविरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा. कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसी प्रकार की मांस मछली की दुकान ना लगाई जाए इसकी निगरानी भी रखी जाएगी.

कांवड़ रूट और धार्मिक स्थलों के निकट मीट की दुकानें रहेंगी बंद

कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद में कांवड़ रूट और धार्मिक स्थलों के आसपास स्थित मांस की दुकानें बंद रहेंगी। पुलिस ने मीट विक्रेताओं को दुकान बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ मार्ग पर ही दुकानदारों को नाम का बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 15 दिन तक जनपद में कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रखी जाएंगी। रोड के दोनों तरफ अंडे, मीट, मछली या अन्य मांसाहारी खाने की दुकानें और ठेली बंद रखनी हैं। दुकानदारों द्वारा नाम का बोर्ड लगाने के निर्देश पर उनका कहना है कि यह शासन का निर्देश पहले से ही है। इसका पालन कराया जाएगा।
आज दूधेश्वरनाथ मंदिर के आसपास यह रहेगा डायवर्जन

-चौधरी मोड़ से ठाकुरद्वारा तिराहे की तरफ जाने वाले वाहनों को ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर से जाना है। फ्लाईओवर के नीचे से वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है।

-गौशाला अंडरपास से वाहन दूधेश्वरनाथ मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे

-दूधेश्वरनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को अपने वाहन घंटाघर रामलीला मैदान एवं विजय नगर की तरफ मिलिट्री ग्राउंड में खड़े करने होंगे। वाहन खड़ा करने के बाद मंदिर तक पैदल ही जाना होगा।
भारी वाहनों के लिए डायवर्जन

-दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों का (तुलसी निकेतन बार्डर, सीमापुरी बार्डर, आनन्द विहार बार्डर) का गाजियाबाद शहर में प्रवेश प्रतबंधित रहेगा। ऐसे सभी वाहन गाजीपुर बार्डर से यूपी गेट होते हुए एनएच-नौ पर गंतव्य तक जाएंगे।

India Edge News Desk

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