योगी सरकार ने अब प्रदेश के लाखों शिक्षकों को सामान्य ट्रांसफर का भी बड़ा तोहफा दिया, आदेश जारी

लखनऊ
यूपी की योगी सरकार ने पारस्परिक स्थानांतरण के बाद अब प्रदेश के लाखों शिक्षकों को सामान्य ट्रांसफर का भी बड़ा तोहफा दिया है। अब जिले के भीतर और जिले के बाहर शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने सामान्य तबादले के आदेश जारी कर दिए। इससे पूर्व आठ वर्ष पहले शिक्षकों के वर्ष 2016 में जिले के अन्दर सामान्य तबादले किए गए थे जबकि दो साल पूर्व वर्ष 2023 में जिले के बाहर सामान्य स्थानांतरण के आदेश हुए थे।

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के शैक्षिक सत्र 2025-26 में स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय सामान्य स्थानान्तरण के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति के अनुमोदन के बाद की जाएगी। कमेटी में डीएम के अलावा मुख्य विकास अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य तथा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। बीएसए को कमेटी का सचिव भी नामित किया गया है। शिक्षकों का स्थानांतरण यू-डायस पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर किया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मानकों के आधार पर छात्र-शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षकों की आवश्यकता वाले एवं जरुरत से अधिक शिक्षक वाले जिलों को चिन्हित कर आनलाइन तबादले किए जाएंगे।

ऑनलाइन विकल्प वरीयता के क्रम में होगा
अन्तर्जनपदीय में आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले चिन्हित जिलों में से तैनात शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले जिलों का ऑनलाइन विकल्प वरीयता क्रम में लिया जा सकेगा। साथ ही छात्र-शिक्षक अनुपात पूर्ण करने के उद्देश्य से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले जिलों से अध्यापक की आवश्यकता वाले जिलों में किया जाएगा। स्थानान्तरण के लिए जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षिका अर्ह होंगे। अन्तर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए सेवावधि की बाध्यता नहीं होगी। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद ही पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा।

आवेदप पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति बीएसए ऑफिस में जमा करनी होगी
संबंधित शिक्षकों द्वारा भरे गए आवेदन पत्र एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों की छायाप्रतियों को स्व-प्रमाणित कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर ‌उस अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन प्रक्रिया की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 2010 एवं 2014 में निहित प्राविधानों के अधीन की जाएगी। शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन के बाद संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा।

शिक्षक संगठनों ने किया स्वागत
जिले के अन्दर एवं जिले के बाहर सामान्य रूप से ट्रांसफर के आदेश जारू होने पर शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों शिक्षकों को सामान्य तबादले के आदेश शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात है। 2016 के बाद जिले अंदर सामान्य रूप से तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिले बाहर भी आदेश आने से शिक्षकों में ख़ुशी की लहर है।

 

India Edge News Desk

Follow the latest breaking news and developments from Chhattisgarh , Madhya Pradesh , India and around the world with India Edge News newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.

Related Articles

Back to top button