RBI ने नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामी को लेकर पांच सहकारी बैंकों पर लगाया लाखों का जुर्माना

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय प्रावधानों के अनुपालन में खामी को लेकर पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरु स्थित कर्नाटक स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
उसे आवासीय वित्त संबंधी बैंकिंग प्रावधानों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है। इसके अलावा ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर 15 लाख रुपए का जुर्माना अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से लगाया गया है।
आरबीआई ने झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पांच लाख रुपए, तमिलनाडु के तंजौर स्थित निकोल्सन कोऑपरेटिव टाउन बैंक पर दो लाख रुपए और राउरकेला स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला बैंकिंग नियामक के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर लिया गया है।
(जी.एन.एस)