लाठी डंडों से पीट कर हत्या के आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सज़ा

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
बाराबंकी : लाठी डंडों से पीट कर हत्या के आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04 बाराबंकी ने अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष के कारावास व 6,000 -6,000 रूपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक सात वर्ष पूर्व वादी मो0 शमशाद पुत्र मो0 जमील निवासी छोटी चौकी खानपुर थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी ने पुलिस को सूचना दी कि लतीफ व शरीफ पुत्रगण स्व0 मतीन निवासी गण छोटी चौकी खानपुर थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी द्वारा उसके पिता को लाठी डण्डों से मारने पीटने से गम्भीर चोट आने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0-002/2015 धारा 304/34/323 भादवि बनाम 1- लतीफ 2-शरीफ पुत्रगण स्व0 मतीन निवासी गण छोटी चौकी खानपुर थाना सुबेहा पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में सुनवायी के दौरान वादी व गवाहों के बयानों के आधार पर मा0 न्या0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04 बाराबंकी द्वारा दो भाई लतीफ व शरीफ पुत्रगण स्व0 मतीन निवासी गण छोटी चौकी खानपुर थाना सुबेहा जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुये 10-10 वर्ष के कारावास व 6,000-6,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
(जी.एन.एस)