तोशाखाना मामला : निर्वाचन आयोग ने इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य करार दिया
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
इस्लामाबाद : पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य करार दिया। खान पर विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से हुई आय को छिपाने का आरोप था। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (70) पांच साल तक संसद के सदस्य नहीं बन सकते।
सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में खान के खिलाफ पाकिस्तान निर्वाचन आयोग में शिकायत दी थी। इस शिकायत में तोशाखाना से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से हुई आय का खुलासा न करने को लेकर खान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई के बाद ईसीपी ने 19 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद स्थित ईसीपी सचिवालय में खान के खिलाफ फैसला सुनाया। पीठ ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि खान भ्रष्ट आचरण में शामिल थे और उन्हें संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
ईसीपी ने यह भी कहा कि खान के खिलाफ भ्रष्ट आचरण कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, खान की पार्टी के महासचिव असद उमर ने कहा कि इस फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। पीटीआई के अन्य वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने फैसले को खारिज करते हुए खान के समर्थकों से विरोध-प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
(जी.एन.एस)