तीन से अधिक यात्रियों को बैठाने वाले ऑटो रिक्शा का परमिट रद्द कर दिया जायेगा

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
इंदौर : राज्य में नौ नवंबर से लागू नये नियम के तहत तीन से अधिक यात्रियों को बैठाने वाले ऑटो रिक्शा का परमिट रद्द कर दिया जायेगा।
अब क्षेत्रीय परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस नियम का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
आरटीओ अधिकारियों के अनुसार, परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय-जबलपुर खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में ऑटो रिक्शा नियमन योजना 2021 तैयार की है।
योजना का मसौदा कुछ महीने पहले जारी किया गया था और सुझावों और संशोधनों के बाद इसे लागू किया गया है।
आरटीओ अधिकारियों ने कहा कि शहर में लगभग 15,000 ऑटो-रिक्शा हैं जिनके पास परमिट हैं जबकि लगभग 3,000 ऑटो-रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं। शहर में ई-रिक्शा की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है।
“हम ऑटो-रिक्शा के खिलाफ एक अभियान शुरू करेंगे और उनसे नए नियमों का पालन करने के लिए कहेंगे। हम शहर में योजना को सख्ती से लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का भी सहयोग लेंगे, ”एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने कहा।
ये हैं योजना के मुख्य बिंदु
- परमिट के लिए सीएनजी ऑटो को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जनसंख्या और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों को ध्यान में रखते हुए ई-रिक्शा को किसी भी क्षेत्र या मार्ग में प्रतिबंधित किया जा सकता है.
- ई-रिक्शा चलाने के लिए क्षेत्र और मार्ग क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय किए जाएंगे।
- शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन के लिए अन्य सार्वजनिक परिवहन की संख्या के आधार पर अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे।
- शहरी और ग्रामीण इलाकों में ऑटो रिक्शा का रंग भी अलग होगा.
- ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में किसी तरह का संशोधन नहीं होगा। इनमें म्यूजिक सिस्टम लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- चालक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और एक वर्ष में दो से अधिक बार लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
- ओवरलोडिंग के लिए चालक के साथ ऑटो रिक्शा मालिक को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यातायात नियमों के उल्लंघन, ओवरलोडिंग पर परमिट रद्द किया जा सकता है