झारखंड उच्च न्यायालय ने मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए किया खारिज

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दल-बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने मरांडी की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में मामला लंबित है, इसीलिए कोर्ट को इसमें न्यायिक हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसे ध्यान में रखते हुए इस पिटिशन को खारिज किया जाता है।
5 जनवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। पूर्व की सुनवाई में झारखंड विधानसभा की ओर कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी के मामले में न हो जाए तब तक झारखंड हाइकोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है और यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए।
(जी.एन.एस)