केन्द्र की सरोगेसी व एआरटी एक्ट पर चर्चा में विभागीय अधिकारियों के साथ जुड़े डॉ. धन सिंह रावत

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
देहरादून : सहायक प्रजनन तकनीकी अधिनियम 2021 एवं सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को राज्यों में लागू करने को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडविया की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअली भाग लिया। बैठक में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) बैंकों को विनियमित और पर्यवेक्षण के दुरूपयोग को रोकने, प्रजनन स्वास्थ्य सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।
राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य डॉ. रावत ने बताया कि सहयक प्रजनन तकनीकी अधिनियम 2021 एवं सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 को लेकर मंगलवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें देशभर के स्वास्थ्य मंत्रियों एवं उच्चाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में एआरटी एवं सरोगेसी एक्ट के प्रावधानों को लेकर केरल उच्च न्यायालय एवं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन पर चर्चा की गई, जिसमें सरोगेसी में प्रावधिन, उम्र, पात्रता एवं दंड के प्राविधानों को लेकर विचार-विमार्श किया, जिसमें उन्होंने भी अपने सुझाव रखे।
वहीं डॉ. रावत ने बताया कि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय एआरटी एवं सरोगेसी बोर्ड तथा राज्य स्तरीय अप्रोप्राइटी अथॉरिटी का गठन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में एआरटी क्लीनिक एवं एआरटी बैंकों के लिए अब तक दो दर्जन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी प्रकार के आवेदनों पर पंजीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। राष्ट्रीय बोर्ड से प्राप्त दिशा-निर्देशों के उपरान्त राज्य स्तरीय बोर्ड की बैठक आहूत कर प्राप्त आवेदनों पर निर्णय ले लिया जाएगा।
(जी.एन.एस)