गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले अभियुक्त की 30 लाख की अचल संपत्ति को कुर्क किया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

बाराबंकी : पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 550/2022 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/गैंग सदस्य मकसूद पुत्र स्व0 अब्दुल सलाम निवासी टेरा थाना जैदपुर की 30 लाख की अचल संपत्ति को पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त मकसूद द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर विगत कई वर्षों से आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं का वध कर उनके मांस व खाल की तस्करी कर अपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर सम्पत्ति अर्जित की गई।बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन ने अभियुक्त/गैंग सदस्य मकसूद पुत्र स्व0 अब्दुल सलाम निवासी टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं परिजनों के नाम अर्जित की गई अचल सम्पत्ति पैसार, नगर पालिका नवाबगंज स्थित एक अदद आवासीय भूखंड कीमत लगभग 29,98,812/- रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त मकसूद थाना जैदपुर का मजारिया हिस्ट्रीशीटर भी है। अभियुक्त/गैंग सदस्य मकसूद पुत्र स्व0 अब्दुल सलाम निवासी टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी द्वारा आपराधिक कृत्य से स्वयं एवं परिजनों के नाम अर्जित की गई 17 अचल सम्पत्तियों कीमत लगभग 04 करोड़ 59 लाख 17 हजार रुपये को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कुर्क किया जा चुका है।

India Edge News Desk

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