बालविवाह पर रोकथाम के लिए दस्तों का गठन

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
सोनभद्र : जिलाधिकारी सोनभद्र ने इस पर रोक के लिए टीमों दस्तों का गठन किया है जो बालविवाह पर रोकथाम नियंत्रण लाएंगे। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी बालिका, जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की हो एवं किसी बालक/युवा जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो का विवाह कराया जाना प्रतिबन्धित है, ‘‘अक्षय तृतीया‘‘ 22 अप्रैल को है, इस अवसर पर बाल विवाह की कुप्रथा के रोक-थाम हेतु प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही एवं बाल विवाह के दुष्परिणामों के सम्बन्ध में आम जनमानस को जागरूक किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, बाल संरक्षण इकाई, महिला शक्ति केन्द्र द्वारा ‘‘अक्षय तृतीया‘‘ के अवसर पर होने वाले बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।