आर्यन खान रिश्वत केस : बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को दिए गए अंतरिम संरक्षण को आठ जून तक बढ़ा दिया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को दिए गए अंतरिम संरक्षण को आठ जून तक बढ़ा दिया, जिसमें उन पर सुपरस्टार शाहरुख खान से अपने बेटे आर्यन को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. कॉर्डेलिया क्रूज ‘ड्रग बस्ट’ केस। पिछले शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 22 मई तक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति अभय आहूजा और न्यायमूर्ति एम एम साथाये की अवकाश पीठ ने वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी जैसी किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ा दी। पीठ ने वानखेड़े को एक हलफनामा देने का भी निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे, जब भी बुलाया जाएगा, सीबीआई के सामने पेश होंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
(जी.एन.एस)