नगर निगम भिलाई के आयुक्त ने सहायक राजस्व निरीक्षक दिलीप हुमने को निलंबित कर दिया है।
नास्ति पेश करने में 8 महीने की देरी के कारण मामले के निपटारे में देरी हुई. इसके चलते कमिश्नर ने यह कार्रवाई की है।
भिलाई. नगर निगम भिलाई के आयुक्त ने सहायक राजस्व निरीक्षक दिलीप हुमने को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण की गयी है. नास्ति पेश करने में 8 महीने की देरी के कारण मामले के निपटारे में देरी हुई. इसके चलते कमिश्नर ने यह कार्रवाई की है।
यह है मामला हरेंद्र सिंह को भिलाई द्वारा दक्षिण गंगोत्री सुपेला के ब्लॉक-3 का प्लॉट 20 आवंटित किया गया था। आवंटी ने तत्कालीन साडा के समय लीज डीड का पंजीकरण नहीं कराया था। इसके बाद 13 अक्टूबर 2020 को निगम में भूखंड आवंटन के लिए आवेदन जमा किया गया, लेकिन निगम अधिनियम लागू होने के कारण निबंधन की कार्रवाई नहीं की गयी |
आवेदक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद आवेदक ने उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर में वाद दायर किया। कोर्ट ने 9 मई 2022 को आदेश पारित कर 60 दिन के भीतर समाधान का निर्देश दिया |
8 माह से नास्ति प्रस्तुत नहीं किया गया
संबंधित दस्तावेज 24 जनवरी 2023 से दिलीप हुमाने के हाथ/प्रभार में था, इसका प्रस्तुतीकरण 22 सितंबर 2023 को किया गया। नास्ति प्रस्तुति 8 माह विलंब से प्रस्तुत की गई। न्यायालय के आदेश के अनुरूप मामले को निस्तारित करने में उदासीनता बरती गयी. यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है।