सरकारी कर्मचारियों की छुटि्टयों पर बैन
चुनाव में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, बुजुर्गोंं और दिव्यांगजनों को घर से वोट देने की सुविधा
रायपुर : छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बजने के बाद आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन अलर्ट हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर रायपुर के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा सर्वेश्वर भुरे ने प्रेस कांफ्रेंस ली। उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू दी गई है और अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय और आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो। वे भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके साथ ही समस्त सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है।
अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध :
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. भुरे ने आदेश जारी कर समस्त अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति न तो अवकाश पर रहेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ेंगे। जिला स्तर पर तथा जिले अंतर्गत समस्त शासकीय और राज्य शासन की विभागीय इकाइयों/उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे।
बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को घर से मतदान करने की सुविधा :
इसके अलावा डा. भुरे ने बताया कि इस चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को घर से मतदान करने की सुविधा होगी। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट की सुविधा होगी।
बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को घर में मतदान कर सके ऐसी व्यवस्था कराई जा रही है, इसके लिए एक फॉर्म भराया जाएगा। घर में मतदान करने के इच्छुक मतदाता अधिकारी, वीडियोग्राफर और सुरक्षाकर्मी के मौजूदगी में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
नामांकन के 5 दिन बाद BLO घर जाकर लेंगे सहमति :
80 साल के ऊपर और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर बैठे वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। नामांकन के 5 दिन बाद BLO मतदाताओं के घर जाकर सहमति लेंगे। सहमति के बाद जब चुनाव लड़ने वालों की सूची फाइनल होगी तब बैलेट पेपर छपेगा और उसे मोबाइल पोलिंग टीम घर जाकर मतदान करवाएगी। जिले में इसकी पात्रता रखने वाले लगभग 32 मतदाता हैं।
धार्मिक स्थलों पर चुनाव प्रचार नहीं :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, धरना ,जुलूस, आम सभा करने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों से प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 तक प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगे। सार्वजनिक स्थान में बाउंड्री वॉल, सड़क के डिवाइडर, बिजली-टेलीफोन पोल पर बैनर-पोस्टर, वॉल राइटिंग के लिए पहले परमिशन लेनी होगी। सरकारी कामों के भूमि पूजन लोकार्पण कार्य नहीं होंगे।
सी विजिल ऐप पर शिकायतें कर सकेंगे लोग :
आचार संहिता लागू होते ही अब सी विजिल ऐप के जरिए लोग चुनाव संबंधी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस ऐप से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर 100 मिनट में टीम वहां कार्रवाई कर देगी।
रायपुर जिले की सात विधानसभा सीट पर 17 नवंबर को मतदान :
रायपुर जिले की सात विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होने हैं। जिले में 21 अक्टूबर को चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है और नाम वापसी 2 नवम्बर को हो सकेगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी।