डीजे पर कार्रवाई के लिए टीम गठित, कलेक्टर ने दिए जुर्माना लगाने और जब्ती के निर्देश
जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और साउंड जैसे तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
दुर्ग: जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और साउंड जैसे तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश दिया है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी |
कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना के आदेश के बाद भिलाई नगर निगम इसे लेकर सक्रिय हो गया है
इस पर कार्रवाई के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने एक टीम गठित की है. यह टीम निगम क्षेत्र में सक्रिय रहेगी. शिकायत मिलते ही टीम वहां पहुंचेगी। टीम को यदि कोई मानक से अधिक तेज आवाज में साउंड या डीजे बजाता हुआ मिला तो उसके खिलाफ जुर्माना या जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए निगम ने जोनवार ऐसे स्थानों को सूचीबद्ध किया है और टीम ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है. रात 10 बजे इन साइटों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है. नोडल अधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक में इस कार्रवाई की जानकारी लेंगे और कार्य की प्रगति की रिपोर्ट देंगे। इस ऑनलाइन बैठक में अपर आयुक्त, जोन कमिश्नर, सभी विभाग प्रमुख एवं इंजीनियर जोन के अधिकारी शामिल हुए।