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नए साल के जश्न पर पुलिस का पहरा, हंगामा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

नए साल में जश्न की आड़ में होने वाले दंगों को रोकने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है. एसएसपी कार्यालय ने रायपुर पुलिस से उन होटलों और क्लबों की जानकारी मांगी है, जहां नए साल के लिए पार्टियों का आयोजन किया जाता है।

रायपुर.न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर होटल और क्लब संचालकों ने अब तक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए पुलिस को पत्र नहीं लिखा है। उधर, पुलिस नए साल में जश्न की आड़ में होने वाले बवाल को रोकने की तैयारी में जुट गई है। एसएसपी कार्यालय ने आउटर थाना क्षेत्र मंदिरहसौद, राखी, अभनपुर, धरसींवा और शहरी क्षेत्र के तेलीबांधा, राजेंद्र नगर, विधानसभा समेत अन्य थाने की पुलिस से उन होटलों और क्लबों की जानकारी मांगी है, जहां नए साल के लिए पार्टियों का आयोजन किया जाता है। .

पुलिस के मुताबिक नए साल में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति

नियमानुसार दी जाएगी. हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के प्रवेश बिंदुओं पर यातायात और पुलिस कर्मियों द्वारा वाहन चालकों की जांच की जाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नए साल में कितने जवानों की तैनाती होगी, इसका फैसला 25 दिसंबर के बाद लिया जाएगा |

नागरिक संघर्ष समिति ने सचिव को लिखा पत्र

घटनाक्रम को लेकर नागरिक संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देने की मांग की है. समिति ने कहा है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत पिछले साल 30 दिसंबर को जल्दबाजी में दी गई थी. पिछले साल देर रात तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के कारण ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो गयी थी. देर रात तक लाउडस्पीकर बजाने से असहनीय ध्वनि प्रदूषण होता है। इस वर्ष ऐसी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।’

इन नियमों के तहत हो सकती है कार्रवाई

– गार्डन संचालकों को नए वर्ष की पार्टी आयोजित करने से पहले अनुमति लेनी होगी। ध्वनि प्रदूषण व अन्य नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश होंगे।

– पब-बार को रात 12 बजे बंद करना होगा। 15 मिनट बाद पार्किंग भी पूरी खाली करवानी होगी।

– 11.30 के बाद किसी भी नए ग्राहक को सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकेंगे।

– ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

– रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

– पब, बार के साथ ही बाहर भी पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाकर रखना होगा।

– विवाद होने पर सुलझाने के साथ तत्काल पुलिस को सूचना देनी होगी।

– अस्त्र-शस्त्र की जांच के बाद ग्राहकों को प्रवेश देना होगा।

– नाबालिगों के प्रवेश पर कार्रवाई की जाएगी।

– अवैध मादक पदार्थ (ड्रग्स) न जा पाए, इसका विशेष ध्यान रखना होगा।

– पुलिस का नंबर डिस्प्ले बोर्ड पर लगाना होगा।

– नशा करके वाहन चलाने पर वैधानिक कार्रवाई होगी।

India Edge News Desk

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