SC in Money Laundering Case: ED के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछे तीखे सवाल
पीठ ने कहा कि अधिकारियों को ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी होने तक तीन दिन के भीतर सरकार से जवाब मांगा है
दिल्ली, SC in Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पर तमिलनाडु सरकार से सवाल किया है. गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अवैध रेत खनन मामले की जांच के सिलसिले में वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, करूर, तंजावुर और अरियालुर के जिला कलेक्टरों को तलब किया था।
जांच एजेंसी ने आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया
अधिकारियों के साथ राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर जांच एजेंसी ने आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. पीठ ने तमिलनाडु सरकार के वकील से पूछा कि राज्य यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है। किस कानून के तहत. आप हमें बताएं कि राज्य की इसमें क्या रुचि है और वह प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ यह रिट याचिका कैसे दायर कर सकता है।
तीन दिन के भीतर मांगा सरकार से जवाब
पीठ ने कहा कि अधिकारियों को ईडी के साथ सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी होने तक तीन दिन के भीतर सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस याचिका को 26 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों को ईडी द्वारा जारी समन की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. ईडी ने तमिलनाडु में दर्ज कई एफआईआर और प्राप्त जानकारी के आधार पर 2002 में पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।