नाइट लैंडिंग: केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार और डीजीसीए से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

बिलासपुर

बिलासपुर एयरपोर्ट में सभी सुविधाओं व सुव्यवस्थित संचालन को लेकर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र को लिखे गए पत्र पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार और डीजीसीए से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 19 जून को होगी.

सुनवाई के दौरान हवाई सेवा कंपनी अलांयस एयर की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार के साथ उड़ानों के संबंध में बैठक हुई है, इसमें बिलासपुर से दिल्ली, बिलासपुर से कोलकाता, बिलासपुर से प्रयागराज, बिलासपुर से जबलपुर और बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर से रांची तक की फ्लाइट जल्द शुरू की जा सकती है.

मामले में सुनवाई के लिए ए‍विएशन विभाग के एडिशनल डायरेक्टर पंकज जायसवाल और बिलासपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर एन विरेन सिंह पेश हुए. दोनों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नाइट लैंडिग के लिए केन्द्र सरकार के डीजीसीए से नई टैक्नालाजी पीबीएन का उपयोग करने की अनुमति मांगी है. लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. इस कारण काम पिछड़ रहा है.

इसे रिकार्ड में लेते हुए हाईकोर्ट ने डीजीसीए और केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है, साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह केन्द्र को लिखे हुए दाेनों पत्र हाईकोर्ट में पेश करे. राज्य की ओर से कहा गया कि यह पत्र 17 जनवरी 2024 और 29 जनवरी 2024 को भेजे गए हैं.

India Edge News Desk

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