महाराष्ट्र और एमपी के कृषि अधिकारियों ने नकली खाद कंपनी पर छापा मारा
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कृषि अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड में छापेमारी की है. इस दौरान कई अनियमितताएं पकड़ी गयीं.
जबलपुर : महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कृषि अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर जबलपुर के रिछाई औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से कृषि उर्वरक बनाने वाली कंपनी नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड पर छापा मारा है. इस दौरान कई अनियमितताएं पकड़ी गयीं.
जबलपुर जिले में कृषि उर्वरकों का निर्माण एवं व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है
लगातार ये गड़बड़ियां पकड़ी भी जा रही हैं, लेकिन जांच टीमों की कार्रवाई का दायरा सीमित ही रह जा रहा है। ताजा मामला औद्योगिक क्षेत्र रिछाई स्थित नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड का है। यहां जबलपुर के कृषि विभाग की टीम ने महाराष्ट्र के कृषि विभाग और पुलिस के सहयोग से छापा मारा। इस दौरान कई तरह की अनियमितताएं पकड़ी गई हैं. संबंधित कंपनी के संचालन और उत्पादन में पाया गया गई गड़बड़ियों के बाद कार्रवाई जारी है।
बिना अनुमति उत्पाद निर्माण
संयुक्त संचालक कृषि केएस नेताम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सीएमएस (कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर) रासायनिक उर्वरक की पैकिंग, भंडारण और वितरण दोस्त ब्रांड के नाम से किया जाना पाया गया। इसी तरह, सीएमएस उत्पाद विजया ब्रांड की बिक्री महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की गई थी। नेताम ने कहा कि सीएमएस ब्रांड के रासायनिक उत्पाद का उल्लेख उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में अधिसूचित नहीं है और न ही कृषि विभाग भोपाल से उक्त उत्पाद के निर्माण की अनुमति है। अभिलेखों की जांच के दौरान कंपनी के तैयार उत्पाद की रिपोर्ट संधारित नहीं पाई गई और न ही उत्पाद रजिस्टर एवं वितरण संबंधी दस्तावेज पाए गए।
कंपनी घर-घर जाकर करती है कारोबार
संयुक्त संचालक कृषि के मुताबिक रिकार्ड संधारण नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि रिछाई औद्योगिक क्षेत्र जबलपुर की इकाई से उत्पाद कहां भेजा जा रहा है। कंपनी की ओर से यह जानकारी उपलब्ध नहीं होने से गुणवत्ता परीक्षण व नियंत्रण पर सवालिया निशान लग गया है. कंपनी के अधिकारियों से बात करने पर बताया गया कि कंपनी घर-घर जाकर कारोबार करती है और किसानों को उपलब्ध कराती है. किसी भी डीलर एवं रिटेलर को विक्रय प्रमाण पत्र नहीं देना देने से रेण्डम सैम्पलिंग की क्रिया से बाहर हो जाता है।
इंदौर और जबलपुर में संचालित
संयुक्त निदेशक कृषि ने बताया कि कंपनी इंदौर में नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड, मनी मार्केट 88 मिक्षा नगर अन्नपूर्णा मेन रोड और नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया जबलपुर का संचालन करती है। कंपनी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 सी (1, 2) 35 का उल्लंघन पाया गया। जिस पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पंकज शर्मा द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। निरीक्षण में संयुक्त संचालक कृषि के.एस.नेताम.परियोजना संचालक आत्मा डा. एसके निगम, अमरावती महाराष्ट्र के कृषि अधिकारी उद्धव वाहेकर सहित अमरावती पुलिस के अधिकारी शामिल रहे।