नगर निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में राज्य सरकार की और से की जायेगी हर संभव मदद

नगर निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में राज्य सरकार की और से की जायेगी हर संभव मदद

नगरीय विकास मंत्री विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई नगर निगमों के महापौर की बैठक

भोपाल

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि प्रदेश के 16 नगर निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में राज्य सरकार की और से हरसंभव मदद की जायेगी। उन्होंने कहा कि निकायों को और अधिक अधिकार देकर सशक्त बनाया जायेगा। नगर निगम महापौरों को सुरक्षा की दृष्टि से गनमैन दिलाने के लिये गृह विभाग को पत्र लिखा जायेगा। उन्होंने नगर निगम आयुक्तों को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिये महापौर से बेहतर समन्वय रखने के निर्देश भी दिये। मंत्री विजयवर्गीय सोमवार को मंत्रालय में प्रदेश के नगर निगम महापौर और आयुक्तों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य रूप से इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय और नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त सिबि चक्रवर्ती भी मौजूद थे।

बैठक में 19 जुलाई, 2024 को नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिये गये निर्देशों के पालन की समीक्षा की गयी। बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनी को वैधता देते समय इस बात का ख्याल रखा जाये कि इससे नगर के विकास में रुकावट न आये। बैठक में सौर ऊर्जा के माध्यम से नगरीय निकायों के बिजली बिलों में कमी लाने पर चर्चा की गयी। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रत्येक नगर निगम इसके लिये कार्य-योजना तैयार कर ले। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि अनेक निविदाकार कम दर पर निर्माण कार्य की निविदा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे निविदाकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता है। बैठक में कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की गयी। यह भी जानकारी दी गयी कि योजना में विधायकों द्वारा नगरीय निकायों में प्रस्तावित कार्यों की स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

बैठक के प्रमुख बिन्दु

             बैठक में तय हुआ कि नगरीय निकाय ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को प्रोफेशनल तरीके से चलायें। इसमें नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाये।

             सड़क प्रकाश व्यवस्था में टाइमर लगाने पर चर्चा हुई।

             कंपाउंडिंग के वर्तमान प्रावधान को 30 जून, 2025 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। महापौर परिषद को नगरीय निकायों द्वारा दी गयी लीज में भू-अधिकार प्रदान करने के अधिकार प्रदाय किये जायें। इसके लिये एक माह का अभियान चलाया जाये। जनसंख्या के आधार पर स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अधिकार नगरीय निकायों को विकेन्द्रीकृत किये जायें। नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधियों को उत्कृष्ट कार्य के अध्ययन के लिये देश के अन्य नगरीय निकाय में नियमित भेजने का कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश। बैठक में चुंगी क्षतिपूर्ति की अनुदान राशि के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में नगर निगमों के सेवा प्रभार की दर को तय करने के लिये संचालनालय स्तर पर स्लेब तैयार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के निर्माण कार्यों की जानकारी संबंधित महापौर को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये।

 

India Edge News Desk

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