विधायक को जिला अदालत ने दोषी ठहराया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 के हमले के एक मामले में अलीबाग निर्वाचन क्षेत्र से विधायक महेंद्र दलवी की सजा और दो साल की सजा को निलंबित कर दिया है। दलवी को पिछले मई में रायगढ़ जिले की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने 2013 के हमले के एक मामले में दलवी को दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। जिला न्यायाधीश वीभा इंगले ने शुक्रवार को अलीबाग विधायक दलवी और उनके समर्थकों अनिल एच पाटिल, अंकुश पाटिल और अविनाश म्हात्रे को दोषी ठहराया। उन पर 2013 में जिले के थल में बाबू उर्फ सलीम लालसाहेब डिगी की पिटाई करने का आरोप लगाया गया था और आईपीसी की धारा 324 (हमला) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उनके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का भी दबाव बनाया था। लेकिन अधिनियम के तहत आरोप साबित नहीं हुए थे।
(जी.एन.एस)