जेल से रिहा होने के बाद अस्पताल में भर्ती नवनीत राणा से मिलकर भावुक हो गए रवि राणा
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र में अमरावती के सांसद नवनीत राणा को वीरवार को भायखला जेल से रिहा होने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा नेता किरीट सोमैया उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। इसके बाद हनुमान चालीसा विवाद में जमानत पर रिहा हुए विधायक रवि राणा मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी सांसद नवनीत राणा से मिलकर भावुक हो गए। रवि राणा ने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने उनकी पत्नी और अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की तबीयत पर ध्यान नहीं दिया।
पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बडनेरा के विधायक रवि राणा को गुरुवार शाम करीब चार बजे नवी मुंबई की तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया। दो घंटे पहले नवनीत को यहां भायखला महिला जेल से रिहा किया गया था। दोनों को मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के आह्वान के बाद ‘देशद्रोह’ और ‘विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने’ के आरोप में गिरफ्तार किया था।नवनीत राणा और रवि राणा को गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया। बुधवार को उन्हें एक विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दी थी। आवश्यक दस्तावेज समय पर उन जेलों में नहीं पहुंच सके थे, जहां वे बंद थे। इस वजह से बुधवार को उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी।
गुरुवार को महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा दक्षिण मुंबई की भायखला महिला जेल से दोपहर करीब दो बजे बाहर आईं। इसके बाद वह पुलिस सुरक्षा में बांद्रा के लिए रवाना हो गईं। नवनीत राणा के वकील ने बताया कि अस्वस्थता की वजह से उन्हें जांच के लिए निजी अस्पताल ले जाया जाएगा। उनका रक्तचाप बढ़ गया था। इसके साथ ही वह स्पांडलाइटिस से भी पीडि़त हैं। डाक्टर आगे के इलाज के बारे में फैसला करेंगे। सांसद के पति और विधायक रवि राणा को भी शाम करीब चार बजे नवी मुंबई की तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तलोजा जेल के बाहर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। मुंबई की विशेष अदालत ने राणा दंपती को सशर्त जमानत दी थी।
सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। राणा दंपती ने प्रधानमंत्री की प्रस्तावित मुंबई यात्रा के कारण अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही राणा दंपती को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन पर राजद्रोह की धारा भी लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जाति प्रमाणपत्र मामले में बांबे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा की याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा। बांबे हाई कोर्ट ने नवनीत के जाति प्रमाण पत्र को रद कर दिया था। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। निर्दलीय सांसद नवनीत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित महाराष्ट्र अमरावती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। राणा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में कुछ और समय लगेगा। इसके बाद न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 22 जून को नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि फर्जी दस्तावेज के जरिये जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था।
(जी.एन.एस)