पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 जनवरी तक बढ़ा दी

प्रयागराज
यति नरसिंहानंद के खिलाफ कंट्रोवर्शियल 'एक्स' पोस्ट कर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के मामले में आरोपी वेब पोर्टल के पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 जनवरी तक बढ़ा दी है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने प्राथमिकी को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह आदेश पारित किया। इससे पहले 20 दिसंबर को हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से यह कहते हुए कि वह खूंखार अपराधी नहीं है, उसकी गिरफ्तारी पर छह जनवरी तक रोक लगा दी थी।

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर को पढ़ने से धारा 196 बीएनएस के तहत अपराध बनता है। हालाँकि, यह देखना होगा कि उसके खिलाफ धारा 152 बीएनएस बनती है या नहीं।

India Edge News Desk

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