जीएसटी करदाताओं के लिए माफी योजना, अगले साल 31 जनवरी तक की जा सकेगी अपील
जीएसटी परिषद द्वारा जीएसटी करदाताओं के लिए माफी योजना लाई गई है, इसके तहत करदाताओं के पास 31 जनवरी 2024 तक अपील करने का मौका है

रायपुर : जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी करदाताओं के लिए माफी योजना लाई गई है, इसके तहत करदाताओं को अपील करने के लिए 31 जनवरी 2024 तक का मौका है। बताया जा रहा है कि जीएसटी करदाता मार्च 2023 तक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कर आंकलन के खिलाफ यह अपील कर सकते हैं। जीएसटी अधिनियम के तहत एक करदाता कर निर्धारण पारित होने के तीन महीने के भीतर कर निर्धारण के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकता है।
मालूम हो कि जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में यह माफी योजना लेकर आई गई है। जीएसटी विभाग द्वारा इन दिनों जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी के साथ ही जीएसटी चोरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही फर्जी तरीके से कारोबार करते हुए आइटीसी का लाभ लेने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनका रजिस्ट्रेशन भी रद किया जा रहा है।
यह है कानून
जीएसटी कानून के अनुसार टैक्स अधिकारी द्वारा टैक्स का आदेश जारी करने के आदेश पारित होने के तीन महीने के भीतर टैक्स की मांग करने वाले मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील दायर किया जा सकता है। इसे अब एक महीने और बढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि जीएसटी पंजीकृत व्यावसायों को टैक्स डिमांड के 12.5 फीसद की पूर्व जमा राशि के साथ अपील दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। यह वर्तमान में 10 फीसद है।
इस नियम में हुआ संशोधन
जीएसटी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार इसके साथ ही व्यापार सुविधा के लिए जीएसटी नियमों में एक संशोधन भी किया गया है। जीएसटी कानून के तहत करों का भुगतान न करने पर जीएसटी पंजीकृत संस्थाओं के बैंक खातों सहित संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकते हैं।