आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति सोमवार तक सीबीआई की हिरासत में

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : मुंबई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बैंक अधिकारियों और वीडियोकॉन ग्रुप से जुड़े एक ऋण धोखाधड़ी मामले में सोमवार तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। दोनों को सीबीआई ने अदालत में पेश किया था जिसने उनकी हिरासत की मांग की थी।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चंदा कोचर ने एक आपराधिक साजिश रची और छह अलग-अलग कंपनियों को 1,800 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया। कोचर ने अन्य बैंकों पर अपना ऋण देने के लिए दबाव डाला।
शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जनवरी 2019 में मुंबई शाखा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने कहा कि चंदा कोचर को मुंबई में एक फ्लैट मिला है, और धोखाधड़ी के माध्यम से वित्तीय लाभ हुआ है। मामले पर बहस करते हुए सीबीआई के लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि 2009 में वीडियोकॉन समूह ने नूपावर को 64 करोड़ रुपये का ऋण दिया, जो दीपक कोचर की फर्म है।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि मुंबई स्थित एक फ्लैट, जहां चंदा कोचर रहती थी, को दीपक कोचर के पारिवारिक ट्रस्ट को स्थानांतरित कर दिया गया था। 1996 में इस फ्लैट की कीमत 5.25 करोड़ रुपए थी और 2016 में फ्लैट को महज 11 लाख रुपए में ट्रांसफर किया गया। यह सब गलत तरीके से कमाया गया पैसा है।