आरबीआई के अहम फैसले के चलते रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वे 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक खातों के बंद होने तक नियमित कामकाजी घंटों के दौरान अपनी शाखाओं को खुला रखें। मंगलवार को सभी एजेंसी बैंकों को भेजे गए पत्र में आरबीआई ने सभी एजेंसी बैंकों को 2022-23 से शुरू होने वाले एक वित्तीय वर्ष में सभी सरकारी लेनदेन को समेकित करने का निर्देश दिया है। सरकारी मामलों से संबंधित ओवर-द-काउंटर लेनदेन के लिए, केंद्रीय बैंक के पत्र के अनुसार, सभी एजेंसी बैंकों को 31 मार्च, 2023 को नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान अपनी नामित शाखाओं को खुला रखना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि लेनदेन 31 मार्च, 2023 की मध्यरात्रि तक रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आरबीआई का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) इस विशेष समाशोधन के लिए प्रासंगिक निर्देश जारी करेगा, जो 31 मार्च को सरकारी चेक जमा के लिए भी आयोजित किया जाएगा। आरबीआई के निर्देश के अनुसार, 31 मार्च की रिपोर्टिंग विंडो 1 अप्रैल को दोपहर तक खुली रहेगी, ताकि आरबीआई को जीएसटी या टीआईएन 2.0 ई-रसीद बैगेज फाइल अपलोड करने वाले केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेन की रिपोर्टिंग की जा सके।