Satyendra Jain Bail Petition: सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत, कहा ‘फ़ौरन करें सरेंडर’..
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पिछली बार दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

नई दिल्ली,Satyendra Jain Bail Petition: सुप्रीम कोर्ट ने आज (18 मार्च) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया. इसने उन्हें दी गई अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी और जैन को तुरंत आत्मसमर्पण करने को कहा। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर अन्य लोगों के साथ 2010-12 और 2015-16 के दौरान तीन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। आप नेता वर्तमान में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, जो उन्हें पिछले साल मई में शीर्ष अदालत ने दी थी।
यह फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ ने सुनाया
खंडपीठ ने अप्रैल 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जैन की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में चार दिनों की सुनवाई के बाद जनवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। जैन के वकील ने कहा कि वह वर्तमान में फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं और आत्मसमर्पण में देरी करने की अनुमति मांगी। हालाँकि, कोर्ट ने मना कर दिया।.
BREAKING | Supreme Court Denies Bail To AAP Leader Satyendar Jain In Money Laundering Casehttps://t.co/ZmWLwM3wzy
— Live Law (@LiveLawIndia) March 18, 2024