छत्तीसगढ़ में अब महिलाओं को छह लाख तक का लोन देगी भूपेश बघेल सरकार, आदेश जारी
महिला कोष ऋण योजना के तहत अब महिलाओं को 6 लाख रुपये तक का लोन देगी भूपेश सरकार. अभी तक यह रकम चार लाख रुपये थी.

रायपुर: महिला कोष ऋण योजना के तहत अब महिलाओं को 6 लाख रुपये तक का लोन देगी भूपेश सरकार. अभी तक यह रकम चार लाख रुपये थी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं सहायिकाओं का आभार सम्मेलन 2 मई को साइंस कॉलेज मैदान, रायपुर में आयोजित।मुख्यमंत्री बघेल ने 2017 में महिला समूहों को 6 लाख रुपये का ऋण देने और महिलाओं के लिए ऋण लेने की पात्रता शर्तों को सरल बनाने की घोषणा की थी। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है |
छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत
ऐसे महिला समूह जिन्होंने पहली बार ऋण लिया है और संपूर्ण पटना पूरा कर लिया है, वे अब 4 लाख रुपये के बजाय अधिकतम 6 लाख रुपये के ऋण के लिए पात्र होंगे। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को 4 से 6 लाख रुपये का ऋण ऋण प्राप्त होने के 6 माह बाद 60 मासिक किस्तों में चुकाना होगा। नियमित किस्त चुकाने वाले लाभार्थी दोबारा ऋण के पात्र होंगे।
सक्षम योजना की शर्तों में ढील
इसके अलावा, सक्षम योजना के तहत पात्रता शर्तों में ढील दी गई है। महिला लाभार्थी की ऋण लेने की पात्रता परिवार की वार्षिक आय के बजाय उसकी स्वयं की वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित की जाएगी। पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये के स्थान पर अब जिस महिला की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये तक है, वह ऋण के लिए पात्र होगी।
उल्लेखनीय है कि महिला कोष ऋण योजना एवं सक्षम योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए मात्र 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस वित्तीय वर्ष में महिला कोष का बजट लगभग 10 गुना बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा नई कौशल्या समृद्धि योजना के लिए भी 25 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है |