आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बड़ी राहत, सभी को रिहा करने के सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
लखनऊ : अयोध्या विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन सभी को रिहा करने के सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत 32 आरोपियों को बरी करने का फैसला किया था।
सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को अयोध्या के हाजी महमूद अहमद और सैयद अखलाक अहमद ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी थी। इस मामले में सीबीआई, सरकार और याचिकाकर्ता के पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बुधवार को न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार्यता के आधार पर खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता संरचना के विध्वंस में वादी नहीं था। इसलिए सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका विचारणीय नहीं है।
दरअसल याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि दोनों इस मामले में न सिर्फ गवाह हैं, बल्कि घटना के शिकार भी हुए हैं। उन्होंने विशेष अदालत के समक्ष खुद को सुनने के लिए आवेदन किया था। लेकिन कोर्ट ने उनकी प्रार्थना खारिज कर दी। साथ ही हाईकोर्ट ने मांग की कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत सभी 32 लोगों को दोषी ठहराया जाए।