मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी।
दिल्ली: मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है. बाद में उन्होंने यह उपनाम अपना लिया। कांग्रेस नेता ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों के नाम लिये. उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। इस समुदाय से केवल भाजपा पदाधिकारी मुकदमा कर रहे हैं।
राहुल गांधी के वकील सिंघवी की दलील
वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज इसे नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध मानते हैं. यह एक गैर-संज्ञेय और जमानती अपराध है। मामले में कोई अपहरण, बलात्कार या हत्या नहीं हुई है. यह नैतिक अधमता से जुड़ा अपराध कैसे बन सकता है. उन्होंने कहा, ‘लोकतंत्र में हमारी असहमति होती है. राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं. राहुल पहले ही संसद के दो सत्रों से दूर रह चुके हैं |
पूर्णेश मोदी के वकील की दलील शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि पूरा भाषण 50 मिनट से ज्यादा का था. चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में भाषण के ढेर सारे सबूत और क्लिपिंग मौजूद हैं. जेठमलानी ने कहा, राहुल गांधी ने द्वेषवश एक वर्ग को बदनाम किया है |
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश का असर व्यापक है. इससे न केवल राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ है, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ है। SC ने कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं कि बयान अच्छे मूड में नहीं दिए जाते. सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।’सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने अधिकतम सजा देने का कारण नहीं बताया है। ऐसे में अंतिम फैसले तक सजा के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है |
आज खुशी का दिन है- सांसद चौधरी
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज खुशी का दिन है. मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखूंगा और उनसे बात करूंगा|
#WATCH | Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury on Supreme Court staying the conviction of Rahul Gandhi in Modi surname remark case
"You will see 'Satyamev Jayate' everywhere on Parliament premises. The conspiracy against Rahul Gandhi has failed today. Rahul Gandhi's victory will… pic.twitter.com/UwKpDuQgsv
— ANI (@ANI) August 4, 2023