बिहार-जमीन रजिस्ट्री का ऑनलाइन जमा होगा चालान, कार्यालय में केवल बॉयोमेट्रिक और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने जाना होगा

पटना.

बिहार सरकार जमीन निबंधन में आने वाली परेशानी को देखते हुए निबंधन पोर्टल में कई अहम बदलाव करने जा रही है। अब लोग जमीन निबंधन के लिए चालान घर बैठे जमा कर सकेंगे। साथ ही टोकन भी घर से ही ले सकेंगे। इस प्रक्रिया के लिए अब निबंधन कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जुड़ी तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ ही इतनी सरल हो जाएगी कि कोई भी इसका लाभ खुद प्राप्त कर सकता है।

निबंधन विभाग अपनी वेबसाइट में कई सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने जा रहा है। विभागीय स्तर पर अंतिम दौर का परीक्षण चल रहा है। लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ बदलाव भी किए जा रहे हैं। विभाग की तैयारी है कि अगले माह से ये सुविधाएं लोगों को मिलने लगे। निबंधन विभाग की वेबसाइट में नए बदलाव होने और इसकी क्षमता बढ़ाने से लोगों को निबंधन कार्य में कम समय लगेंगे। अभी टोकन नंबर में एक सप्ताह या इससे अधिक की भी वेटिंग मिलती है। वेटिंग की फेहरिस्त छोटी हो जाएगी।

अब मिलेंगी ये सुविधाएं –
जमीन से लेकर अन्य किसी तरह के निबंधन के लिए संबंधित वेबसाइट पर विवरण भरने पर लगने वाले शुल्क की जानकारी मिल जाएगी। इसके आधार पर ऑनलाइन माध्यम से किसी पेमेंट गेट-वे की मदद से चालान जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही टोकन नंबर मिल जाएगा, जिसमें निबंधन की तारीख और समय लिखा होगा। इसके बाद आवंटित समय पर निबंधन कार्यालय पहुंच कर संबंधित व्यक्ति को सिर्फ अपनी बॉयोमेट्रिक देनी होगी और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना होगा। इससे पहले सभी दस्तावेजों का मिलान व्यक्ति के वास्तविक पहचान-पत्र से किया जाएगा।
निबंधन की नई वेबसाइट अधिक सुविधाजनक और तेज गति से काम करेगी। एक साथ कई तरह के आवेदन किए जा सकेंगे या कई एप्लिकेशन का उपयोग हो सकेगा। इसकी क्षमता पहले से कई गुना बढ़ाई जा रही है।

अभी आती हैं ये समस्याएं –
अभी विभाग में निबंधन की व्यवस्था कंप्यूटरकृत तो है, लेकिन शुल्क जमा करके चालान और टोकन लेने के लिए निबंधन कार्यालय जाना पड़ता है। इसमें कार्यालय में दलाली और बिचौलिया तंत्र हावी रहता है। निबंधन विभाग की मौजूदा वेबसाइट के हैंग होने या काफी धीमी गति से काम करने की समस्या आती है। इससे निबंधन कराने में काफी समय लगता है। मौजूदा व्यवस्था में जमीन का निबंधन कराने के लिए मॉडल डीड की सुविधा तो है, लेकिन जमीन का विवरण डालकर इसके आधार पर निबंधन शुल्क की जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए निबंधन कार्यालय के कर्मी या कातिब की मदद लेनी पड़ती है। बिना इनकी मदद से निबंधन शुल्क का पता नहीं चलता है। अभी घर बैठे सिर्फ मॉडल डीड को देख सकते हैं या इसमें जमीन से संबंधित विवरण भरकर इसका प्रिंट ऑउट ले सकते हैं। निबंधन की प्रक्रिया पूरी नहीं करवा सकते हैं।

India Edge News Desk

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